कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई: जिला स्तरीय निगरानी दल ने 26 लोगों पर की चालानी कार्रवाई

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बैतूल6 घंटे पहले

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल डॉ ए.के.तिवारी ने बताया कि 12 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के उल्लंघन कर्ताओं पर चालानी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय जांच और निगरानी दल के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा हमलापुर शहरी क्षेत्र बैतूल के सार्वजनिक स्थलों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 का उल्लंघन करने पर 26 व्यक्तियों पर 100-100 रुपए (कुल 2600) की चालानी कार्रवाई की गई।

तंबाकू एवं तंबाकू के विभिन्न उत्पाद जैसे गुटका, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, नस मंजन आदि के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जन समुदाय को जानकारी देकर इनका सेवन धीरे-धीरे छोड़ने हेतु समझाइश दी गई। उल्लंघन कर्ताओं को तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र जिला चिकित्सालय बैतूल में परामर्श देते हुए उपचार प्रदाय किये जाने की जानकारी प्रदाय की गई ताकि तंबाकू छोड़ने हेतु प्रेरित किया जा सके। दुकान संचालकों को चेतावनी दी गई कि नशीले पदार्थो का विज्ञापन चस्पा नहीं किया जाना है, साथ ही विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पाद के पाउच को सामने की ओर प्रदर्शित नहीं करना है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों का विक्रय नहीं किया जाना है।

इन्होंने की संयुक्त कार्रवाई

स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर मिलन सोनी, जिला मीडिया अधिकारी श्रीमती श्रुति गौर तोमर, सहायक उप निरीक्षक जी.पी. बिल्लौरे, आरक्षक सचिन पाटिल एवं भारत तेंदूआरसे सम्मिलित रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल डॉ ए.के.तिवारी ने बताया कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 धारा 4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, छविगृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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