रुपयों के लेनदेन: चेक बाउंस के मामले में छह माह की सजा, 12.40 लाख प्रतिकर अदा करने का आदेश

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दमोह4 मिनट पहले

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रुपयों के लेनदेन में चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमार अग्रवाल ने एक व्यक्ति को छह की कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने फरियादी को प्रतिकर राशि सहित 12 लाख 40 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। मामला वर्ष 2018 का है। फरियादी ओमकार छिरौल्या ने मागंज वार्ड नंबर 5 निवासी अजय शर्मा को 9 लाख रुपए दिए थे। बदलने में अजय शर्मा ने 9 लाख रुपए का चेक दिया था। जब समय पर पैसा नहीं मिला तो ओमकार ने बैंक ऑफ इंडिया में चेक लगाया, तो वहां पर बाउंस हो गया।

इस मामले को लेकर ओमकार ने अधिवक्ता मनीष चौबे के माध्यम से 13 जुलाई 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने आरोपी अजय शर्मा को 6 माह की सजा और प्रतिकर राशि सहित फरियादी को लौटाने का निर्णय सुनाया है।

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