Chhattisgarh
कोटपा एक्ट के तहत दुकानों में मादक पदार्थ बिक्री की संयुक्त टीम ने की जांच

बलौदाबाजार, 20 मार्च 2026। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर परिधि अंतर्गत सिमगा में संचालित दुकनो में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट,तम्बाकू एवं उसके उत्पाद बिक्री की जांच संयुक्त टीम द्वारा की गई।
एसडीएम सिमगा अतुल शेट्टे के नेतृत्व में राजस्व, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त जांच टीम द्वारा सिमगा स्थित स्कूल -कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में आने वाले पान ठेला,किराना स्टोर में रखे नशीली पदार्थ जैसे गुटखा,सिगरेट, बीड़ी अन्य तंबाकू उत्पाद बिक्री की जांच की गई। दुकानदारों को समझाईश दी गई कि कोटपा एक्ट के तहत स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानो के आस पास मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित है।
Follow Us




