Chhattisgarh

कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर – सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये पुरानी बस्ती थाना प्रभारी योगेश कुमार कश्यप ने अरविन्द तिवारी को बताया कि प्रार्थी सुब्रतो मुखर्जी पिता स्वर्गीय अरुण कुमार मुखर्जी उम्र 49 वर्ष निवासी मकान नंबर 62 मेन रोड प्रोफेसर कॉलोनी शक्ति माता मंदिर के पास थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच पर पाया गया कि प्रार्थी की पुत्री कुमारी आयुषी मुखर्जी वर्ष 2023 में नीट की परीक्षा में 412 अंक से पास की थी , उसका अंक सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं था। छत्तीसगढ़ के गैर सरकारी कॉलेज की फीस पैंसठ लाख रुपये थी जो प्रार्थी की आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं था। आरोपी किशानु दास ने प्रार्थी से फोन पर संपर्क करके पश्चिम बंगाल के कुछ कॉलेजों में साठ से पैंसठ लाख रूपये फीस होना बताया। प्रार्थी ने यह राशि अपनी हैसियत से अधिक होना बताया किशानु दास ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के जे०एम०एन० कॉलेज की पूरी व्यवस्था जिसमें ट्यूशन हॉस्टल सहित कुल अड़तालीस लाख रुपये में करवा कर देने का आश्वासन दिया। जिससे आरोपी के कहने पर प्रार्थी ने बैंकों के माध्यम से आरोपी को 500000 रूपये ट्रांसफर किया। एडमिशन होने से पूर्व आरोपी ने प्रार्थी को यह बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा ट्यूशन फीस छियासी लाख रुपये तथा हॉस्टल फीस अड़तालीस लाख बतायेंगे तो उसमें हस्ताक्षर कर देना , जिसे मैं एडमिशन के बाद अड़तालीस लाख रुपये करवा दूंगा। प्रार्थी ने नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक कुल छत्तीस लाख रुपये का भुगतान कर दिया है और शेष 12 लाख रुपये का भुगतान साढ़े तीन साल में करना शेष रह गया था। लेकिन आरोपी ने कॉलेज से 48 लाख रुपये की देय राशि नहीं करवा पाया और लगातार आश्वासन देते रहा कि कॉलेज की फीस काम करवा देगा। कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रार्थी को 86 लाख रुपये की मांग की जा रही है।

आरोपी ने प्रार्थी के साथ छल करके कॉलेज में कम फीस में एडमिशन करा देने के आश्वासन देकर धोखाधड़ी किया कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध का क्रमांक 175/2025 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही पुरानी बस्ती थाना प्रभारी योगेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में किया गया , जिसमें उप निरि गडेश राम साहू , प्रधान आरक्षक अनिल पांडेय , आरक्षक सुनील शुक्ला और महिला आरक्षक कावेरी चक्रवर्ती का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी –

किशानु दास पिता विप्लव दास उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम – ताल मघा , थाना – बनगांव गायघाटा जिला नॉर्थ 24 परगना (पश्चिम बंगाल) , हाल पता – देवनाथ दिगरसकर का मकान नंबर 02 रॉयल टाउन कॉलोनी सीपत रोड वार्ड नंबर 47 थाना – सरकंडा , जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

Related Articles

Back to top button