कैद की सजा: इंजीनियर के दो अपहरणकर्ताओं को उम्रकैद

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खंडवा35 मिनट पहले
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लाखों रुपयों की फिरौती के लिए इंदौर के इंजीनियर का अपहरण करने वाली गैंग के दो सदस्यों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। नौ साल पहले आरोपियों ने पिस्टल के दम पर छैगांव माखन से इंजीनियर का अपहरण किया था। उसके बाद तीन दिनों तक गैंग इंजीनियर को कार में बैठाकर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में घुमाते रहे।
अभियोजन की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट अभय दुबे ने बताया कि 5 दिसंबर 2013 को इंदौर में रहने वाले इंजीनियर वैभव शर्मा कंपनी के काम से छैगांव माखन आए थे। शर्मा मूलत: खंडवा के है। उनके भाई विदित शर्मा भी वकील है। भाई जब छैगांव माखन से इंदौर स्थित घर नहीं पहुंचा तो उन्होंने दूसरे दिन पुलिस से शिकायत की। इसके बाद विदित के फोन पर अपहरणकर्ताओं ने काल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साढ़े 10 लाख रुपए विदित ने अपहरणकर्ताओं के बताए अनुसार वैभव के खाते में डाल दिए थे। आरोपियों ने वैभव के क्रेडिट व डेबिट कार्ड से रुपए निकाल लिए।
बदमाश विदित को कार में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली घुमाते हुए मध्यप्रदेश ले आए। बैतूल हाइवे स्थित सांईखेड़ा के पास अपहरणकर्ताओं की कार का एक्सीडेंट हो गया। तब वैभव घायल हालत में ही अपनी जान बचाकर अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छूटकर भाग निकला। पुलिस ने इस मामले में अपहरण के आरोपी दक्षिण भारत के सीजो चंदन, सुनील उर्फ वल्लभ, नारायण व अविनाश के खिलाफ केस दर्ज किया। सीजो चंदन, नारायण व अविनाश को पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर चुकी है।
नागपुर जेल में मर्डर के केस में बंद है दो आरोपी, एक फरार
अविनाश को कोर्ट पूर्व में आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर चुकी है। चंदन व नारायण नागपुर जेल में मर्डर के मामले में बंद हैं। दोनों के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। सुनील अभी फरार है।
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