कुंजारा ईआईटी कॉलेज पर प्रशासन का शिकंजा : 6 जुलाई तक हटाएं अतिक्रमण, वरना चलेगा बुलडोजर

रायगढ़,04 जुलाई 2025 । लैलूंगा तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई.आई.टी. कॉलेज कुंजारा के संचालक आशीष कुमार सिदार के खिलाफ बेदखली आदेश जारी किया है। कॉलेज का भवन शासकीय वन भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पाया गया, जिसे लेकर तहसीलदार न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित किया।
आदेश के मुताबिक ग्राम कुंजारा, खसरा नंबर 243/1, रकबा 4.327 हेक्टेयर की भूमि, जो “बड़े झाड़ के जंगल मद” के रूप में दर्ज है, वहां संचालक ने करीब 1290 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कॉलेज भवन का अवैध निर्माण कर लिया। प्रशासन द्वारा पहले भी नोटिस भेजकर सुनवाई का अवसर दिया गया था, लेकिन संचालक ने न केवल नोटिस लेने से इंकार किया, बल्कि न्यायालय में भी हाजिर नहीं हुए। इसके बाद तहसीलदार ने दिनांक 25 जून 2025 को अंतिम रूप से बेदखली आदेश जारी कर दिया।
6 जुलाई तक猶ति, फिर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने संचालक को 6 जुलाई 2025 तक स्वयं कब्जा हटाने की अंतिम मोहलत दी है। तय समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में प्रशासन बल प्रयोग कर भवन तोड़ेगा, जिसकी पूरी लागत संचालक से वसूली जाएगी।
ग्रामीणों की शिकायतों पर आखिरकार कार्रवाई
गौरतलब है कि इस अवैध कब्जे की शिकायत लंबे समय से स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि करते आ रहे थे। शासकीय जंगल की भूमि पर कॉलेज भवन बनने से पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से गंभीर सवाल खड़े हुए थे।
प्रशासन की तत्परता पर जनता में संतोष
लंबे समय बाद प्रशासन की इस निर्णायक कार्यवाही से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे अन्य अवैध कब्जाधारियों को भी सख्त चेतावनी मिलेगी।
संचालक की चुप्पी बढ़ा रही संदेह
इस पूरे मामले पर संचालक आशीष कुमार सिदार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, न ही नोटिस का जवाब दिया। इससे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके पीछे किसी राजनीतिक संरक्षण का भी हाथ रहा है?
अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर
तहसीलदार की यह बेदखली कार्यवाही प्रशासन की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती है। क्षेत्र में चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि संचालक स्वयं निर्माण हटाएंगे या प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ेगा।