करैरा कोर्ट का फैसला: गोली मारकर महिला की हत्या करने वाले को उम्रकैद, पिता को भी काटनी होगी 3 साल की जेल

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शिवपुरी20 मिनट पहले
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शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी माना, और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को साथ में 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। एक अन्य आरोपी को आयुध अधिनियम के तहत तीन साल कारावास व पांच रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। मामले में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की।
पिता की बंदूक से महिला को मार दी थी गोली
अभियोजन के मुताबिक 3 मार्च 2016 में एक महिला ब्रजबाई रावत अपने बेटे नरेंद्र के साथ ग्राम करही में ओमप्रकाश रावत के यहां फलदान कार्यक्रम में गए थे। फलदान के दौरान वहां मौजूद एक युवक ध्यानेंद्र उर्फ सोनू उर्फ दीपेंद्र रावत ने अपने पिता की लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से जान से मारने की नीयत से फायर छोंक दिया था। पहली गोली ब्रजबाई के हाथ में लगी थी, ध्यानेंद्र ने दूसरा फायर किया तो गोली सीमाबाई पत्नी अनिल रावत में लगी थी। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया जहां सीमा बाई की इलाज के दौरान मौत हो गई।
करैरा पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता व पुत्र पर हत्या व हत्या का प्रयास का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी ध्यानेंद्र उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व उसके पिता गुलाब सिंह को अवैध रूप से बंदूक देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है।
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