कच्ची महुआ शराब परिवहन करते आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सक्ती – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही कर मोटर सायकल में कच्ची महुआ शराब परिवहन करने के आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर मालखरौदा पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये उप पुलिस अधीक्षक सतरूपा तारम थाना प्रभारी मालखरौदा ने अरविन्द तिवारी को बताया पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे.) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव (रापुसे.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मनीष कुंवर (रापुसे.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध जुआ , सट्टा , शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिये दिये गये कड़े निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी मालखरौदा के द्वारा थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था। इसी कड़ी में आज मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति काले रंग के मोटर सायकल में कच्ची महुआ शराब परिवहन करते हुये ग्राम कलमी की ओर से ग्राम नवागांव की ओर जा रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मुखबिर के बताये स्थान ग्राम कलमी से नवागांव मार्ग में पोता चौंक के पास जाकर नाकाबंदी कर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी कमल किशोर लहरे के कब्जे से एक मोटर सायकल हीरो स्पलेंडर प्रो क्रमांक सीजी 19 बीसी 0533 में कपड़ा के थैला के अंदर प्लास्टिक पालीथीन अंदर पांच लीटर एवं मो.सा. के डिक्की के अंदर प्लास्टिक पालीथीन के अंदर पांच लीटर कुल जुमला दस लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती एक हजार रूपये एवं हीरो कंपनी का मोटर सायकल स्पेलेण्डर कीमती लगभग पंद्रह हजार रूपये कुल जुमला सोलह हजार रूपये को जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 133/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर मालखरौदा पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक सतरूपा तारम थाना प्रभारी मालखरौदा , प्रधान आरक्षक कमल किशोर साहू , आरक्षक भागवत श्रीवास , अजय खैरवार और हरीश चंद्रा का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
कमल किशोर लहरे पिता स्व. केशू राम लहरे उम्र 34 वर्ष ग्राम नवागांव थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)।