विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला: दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा, चार साल पहले नाबालिग का किडनैप कर किया था रेप

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डिंडौरी35 मिनट पहले
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बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ने बजाग थाना क्षेत्र में नाबालिग का किडनैप कर रेप के मामले की सुनवाई करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि थाना बजाग के आरोपी महेश्वर साहू पिता मनमोहन उम्र 25 वर्ष निवासी के विरूद्ध धारा 363, 366(क), 376(2)(ढ), 201, 318 भादंवि व धारा 4, 5, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध दर्ज किया गया था।
आरोपी ने नाबालिग का किडनैप कर जबलपुर, गुजरात, रायपुर ले जाकर रेप किया था। पुलिस ने 3 अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी की ओर से आरोपी महेश्वर साहू पिता मनमोहन साहू को धारा 376 (1) भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगता जाने के आदेश पारित किया गया।
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