बांगड़ इंफ्रा पर 82 करोड़ का जुर्माना: अवैध खनन करने पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना

[ad_1]

जबलपुरएक घंटा पहले

  • कॉपी लिंक

जबलपुर तहसील के मानेगांव क्षेत्र में पत्थर के अवैध उत्खनन के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे प्रकरण में फैसला देते हुये कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने मेसर्स बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रोपराइटर बाँसवाडा राजस्थान निवासी विनोद जैन पर 82 करोड़ 14 लाख 66 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कलेक्टर कोर्ट में यह मामला 26 मार्च 2021 को जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था अवैध उत्खनन के यह मामला खनिज एवं राजस्व विभाग तथा उड़न दस्ता प्रभारी द्वारा प्राप्त शिकायत की जाँच के दौरान सामने आया था ।

खनिज विभाग ने जाँच में पाया गया था कि बांगड़ इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के साथ-साथ स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी दक्षिण-पश्चिमी एवं उत्तर-पूर्व दिशा में पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है। जबकि उसे मानेगांव की खसरा नम्बर 105 की 2 हेक्टेयर भूमि पर 27 मार्च 2019 से 22 नवम्बर 2022 की अवधि के लिये उत्खनन पट्टा का हस्तांतरण किया गया था । जांच के दौरान स्वीकृत क्षेत्र से बाहर के इस हिस्से की नपाई भी की गई । नपाई में 187 मीटर लंबाई, 117 मीटर चौड़ाई और 27 मीटर गहराई तक अर्थात कुल 5 लाख 90 हजार 733 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है । यही नहीं बांगड़ इंफ्रा द्वारा इसके लिये पर्यावरण सबंधी कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी।

अवैध खनन करने पर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने इस मामले में दस्तावेजों, कारण बताओ नोटिस जबाब, खनिज अधिकारी के जाँच को सही पाया और मध्यप्रदेश गौड़ खनिज अधिनियम 1996 के नियमों का बांगड़ इंफ्रा द्वारा उल्लंघन करने एवं पूर्व में 1 लाख 80 हजार घनमीटर पत्थर के अवैध उत्खनन के दर्ज हुये प्रकरण के निराकरण के बाद शेष 4 लाख 10 हजार 733 घनमीटर पत्थर के अवैध उत्खनन पर रॉयल्टी के 40 गुना राशि के बराबर अर्थात 82 करोड़ 14 लाख 66 हजार रुपए का जुर्माना किया है । कलेक्टर कोर्ट ने कम्पनी के प्रोपराइटर को निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि शासन के खाते में शीघ्र जमा करें।

खबरें और भी हैं…
[ad_2]
Source link

Related Articles

Back to top button