उपभोक्ता फोरम ने 5 लाख 32 हजार का जुर्माना ठोका: ट्रेक्टर मालिक का चोरी हो गया था ट्रेक्टर; कंपनी ने हर्जाना देने से किया था इंकार

[ad_1]
जबलपुर32 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

जिला उपभोक्ता फोरम ने एचडीएफसी आर्गो जनरल पर 5 लाख 32 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि के अलावा अनावेदक, परिवादी को 20 हजार रुपए अलग से देने के आदेश दिए हैं। यह सभी राशि अनावेदक को दो महीने के भीतर देने का फरमान सुनाया हैं।
उपभोक्ताओं को परेशान ना करें कंपनी
फोरम ने अपने आदेश में कहा कि किसान देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेती के उपयोग में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण ट्रेक्टर होता है। जितनी अच्छी जुताई होती फसल उतनी ही बेहतर होगी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने ट्रेक्टर का बीमा कराता है और किसी कारण से वह चोरी हो जाता है। तो बीमित वाहन के हर्जाने की राशि कंपनी को देना चाहिए। न कि उपभोक्ता को परेशान करना चाहिए।
यह था मामला…
बरेला निवासी विद्या बाई द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष जनवरी 2021 में परिवाद पेश किया था। परिवादी ने अनावेदक पक्ष से मार्च 2019 को एक ट्रेक्टर खरीदा था। जिसका बीमा कराने के लिए कंपनी ने अलग से राशि ली थी। मार्च 2019 मार्च 2020 तक ट्रेक्टर का बीमा था । लेकिन नवंबर 2019 में ट्रेक्टर चोरी हो गया। जिसकी सूचना नजदीकी थाने में दी और अपराध पंजीबद्ध कराया गया। बीमा की क्लेम राशि लेने का आवेदन अनावेदक के समक्ष पेश किया तो उसने बीमा राशि देने से इंकार कर दिया था।
Source link