2 बेटों और बाप को सुनाई सजा: 20 माह पहले रिश्तेदार की हत्या की थी, कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया

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खातेगांव3 घंटे पहले
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खातेगांव के गौतम राव हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।
खातेगांव की विद्याधाम कॉलोनी के मुख्य गेट के सामने 19 जनवरी 2021 को दिनदहाड़े हरदा जिले के सोनतलाई निवासी गौतम राव (उम्र 22 वर्ष) की उस समय चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह पत्नी को अपने ससुराल खातेगांव लेने आया था। मृतक के ससुर नंदकिशोर राव की रिपोर्ट पर तत्कालीन टीआई सज्जन सिंह मुकाती ने राजेंद्र राव और उसके पुत्र अभिषेक व राम निवासी तालाब की पाल खातेगांव के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।
करीब 20 माह चले इस प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राजेंद्र राव और उसके दोनों पुत्र अभिषेक व राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया। शासन की ओर से इस पूरे मामले में पैरवी कर रहें अपरलोक अभियोजक अमित दुबे ने की। मृतक और आरोपीगण आपस में रिश्तेदार थे। किसी पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने गौतम की हत्या की थी।
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