उपसचिव नगरीय विकास का आदेश: नगरीय निकायों में 15 दिन के अंदर होंगे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव, कलेक्टर निर्वाचित पार्षदों का बुलाएंगे सम्मिलन

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मंडला8 घंटे पहले

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जिन नगरीय निकायों में पार्षदों के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, उनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव 15 दिन के अंदर किए जाने का निर्देश जारी किया गया हैं।

बताया गया है कि उपसचिव नगरीय विकास व आवास विभाग की ओर से जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि जिन नगरीय निकायों में 27 सितंबर को मतदान हुए हैंष उन निकायों में पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 15 दिन के अंदर कलेक्टर की ओर से निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाया जाए।

इस सम्मिलन की अध्यक्षता कलेक्टर की ओर से नियुक्त अधिकारी करेगा। उपसचिव ने यह भी निर्देशित किया है कि नगर पालिका परिषद में नियुक्त अधिकारी डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी से निम्र पद श्रेणी का न हो।

इसी प्रकार नगर परिषद के मामले में तहसीलदार की पद श्रेणी से नीचे का नहीं होना चाहिए। उन्होंने नगरीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव की नियमानुसार कार्यवाही समय सीमा में किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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