सागर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद: मेला देखने गए युवक के सिर पर पत्थर मारकर की थी हत्या

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सागरएक घंटा पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर के जैसीनगर थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में चतुर्थ अपर सत्र न्यायधीश सुनील कुमार की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी अकू उर्फ आकाश को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार नामदेव ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार 28 अक्टूबर 2019 को फरियादी नन्हे भाई ने थाना जैसीनगर में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि उसका भाई राजू आदिवासी मेला देखने जैसीनगर गया था, जो शाम तक घर नहीं आया। फोन लगाया तो उसने 15 से 20 मिनट बाद घर आने का बोला। जब नहीं आया तो फिर फोन लगाया, लेकिन रिंग बजती रही फोन रिसीव नहीं हुआ। इसी दौरान गांव के राजकुमार अहिरवार का फोन आया और बोला कि तुम्हारा भाई कहां है देखो। तब वह और उसका चाचा परिजन के साथ राजू को ढूंढने निकले। तलाश करते समय पुलिया के पास राजू रोड किनारे खून से लथपथ अवस्था में पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाया। पोस्टमार्टम कराया। हत्या की पुष्टि होने पर हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जांच के दौरान साक्षी राकेश अहिरवार, नन्हे आदिवासी और राजकुमार अहिरवार के कथन लिए।

उन्होंने बयानों में बताया कि पुरानी रंजिश के कारण अकू उर्फ आकाश ने राजू को पत्थर से मारकर हत्या की है। जिसके आधार पर पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया गया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को न्यायालय ने सुना। अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य, गवाह और दलीलें कोर्ट के सामने पेश की। प्रकरण में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अकू उर्फ आकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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