अवैध रूप से सिलेण्डर में गैस भरने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 17 जून को रात्रि लगभग नौ बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दुर्ग बस स्टैण्ड के सामने भोला बाबा गैस रिपेयरिंग की दुकान में काफी मात्रा में भरी हुई रसोई गैस का सिलेण्डर रखा है। जहां छोटे सिलेण्डरो में नोजल लगाकर अवैध रूप से भरा जा रहा है और आसपास में अन्य दुकाने एवं भीड़-भाड़ रिहायशी ईलाका होने से बड़ी घटना के अंदेशा है।
सूचना पर सिटी कोतवाली दुर्ग की पुलिस टीम मौके पर घटनास्थल पहुंचकर दुकान के अंदर चेक करने पर एक व्यक्ति द्वारा एक बड़े गैस सिलेण्डर से दूसरे छोटे गैस सिलेण्डर में नोजल लगाकर गैस भरते पाया गया तथा दुकान के अंदर काफी मात्रा में अलग – अलग कंपनी का गैस सिलेण्डर भरा हुआ मिला। मौके पर दुकान के संचालक प्रमोद शाह पिता वैधनाथ शाह उम्र 44 वर्ष निवासी पद्मनाभपुर एलआईजी 640 थाना पद्मनाभपुर जिला दुर्ग द्वारा दुकान के अंदर गैस भरने एवं काफी मात्रा में गैस सिलेण्डर भरी हुई रखने का कोई वैध दस्तावेज , लायसेंस नहीं पेश करने पर आरोपी प्रमोद शाह के कब्जे से कुल 46 नग छोटा – बड़ा विभिन्न कंपनियो का भरी एवं खाली गैस सिलेण्डर , 10 नग उपभोक्ता गैस कार्ड , एक नग पीतल का नोजल कुल जुमला कीमती 120000 रूपये मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष पुलिस ने जप्त किया।
आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 289/2025, धारा 287 बीएनएस एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में उनि उदय शंकर झा , प्रधान आरक्षक अजय विश्वकर्मा , आरक्षक थॉमसन पीटर , गजेन्द्र यादव , हरीश राव , सतीश वानखेड़े एवं महिला आरक्षक रेहाना बेगम का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
प्रमोद शाह पिता वैधनाथ शाह उम्र 44 वर्ष निवासी पद्मनाभपुर एलआईजी 640 थाना पद्मनाभपुर जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।