Chhattisgarh

Korba : एसईसीएल की सफाई कार्यो में घोर लापरवाही, निगम आयुक्त ने लगाया 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड

कोरबा 01 अप्रैल 2025 – एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के द्वारा अपने आवासीय कालोनी क्षेत्रों में साफ-सफाई के प्रति घोर लापरवाही बरतने, आवासीय क्षेत्रों में सफाई कार्य न करने, डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था 10 दिनों से बंद होने को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने एसईसीएल कोरबा पर 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है, साथ ही निर्देश दिए हैं कि वे 03 दिवस के अंदर उक्त राशि निगम कार्यालय में जमा कराए जाने के साथ ही आगामी 03 दिनों के अंदर आवासीय कालोनी क्षेत्र की सम्पूर्ण साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करें।

यहॉं उल्लेखनीय है कि एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत उनकी अपनी विभिन्न आवासीय कालोनियॉं व आधिपत्य क्षेत्र आते हैं, जहॉं पर साफ-सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन की है तथा उसका कार्य क्षेत्र वल्क वेस्ट की श्रेणी में आता है, नियमानुसार आवासीय कालोनी की साफ-सफाई तथा उत्सर्जित अपशिष्ट का एकत्रीकरण संग्रहण परिवहन एवं समापन का कार्य नियमित रूप से किए जाने की जवाबदारी एसईसीएल प्रबंधन की है किन्तु प्रबंधन द्वारा वहॉं की साफ-सफाई व्यवस्था के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी समय-समय शिकायत निगम को प्राप्त हो रही है।

गदंगी से भरी नालियॉं, जगह-जगह कचरे का ढेर प्राप्त हो रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को एसईसीएल आवासीय कालोनी का निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि आवासीय कालोनी का नियमित साफ-सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण नालियॉं कचरे से भरी पड़ी हैं तथा जगह-जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वहीं डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण व सफाई से जुडे़ कार्य लगभग 10 दिनों से बंद हैं।

एनजीटी के निर्देशों का खुला उल्लंघन

एसईसीएल प्रबंधन की अपनी आवासीय कालोनियों व आधिपत्य क्षेत्रों की साफ-सफाई व्यवस्था के प्रति यह लापरवाही नेशनल ग्रीन ट्रियूबनल के निर्देशों का उल्लंघन है, वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का भी उल्लंघन किया जा रहा है, इसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने क्षेत्रीय महाप्रबंधक कोरबा प्रक्षेत्र को नोटिस जारी करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 की उपविधि 8 अनुसूची क्रमांक 04(क) के अंतर्गत 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है तथा अर्थदण्ड की उक्त राशि को 03 दिवस के अंदर निगम कार्यालय साकेत में जमा कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

03 दिवस के अंदर व्यवस्था सुधारे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने क्षेत्रीय महाप्रबंधक एसईसीएल कोरबा प्रक्षेत्र को दिए गए नोटिस पत्र में कहा है कि 03 दिवस के अंदर वे अपने आवासीय कालोनी की सफाई व्यवस्था दुरूस्त करते हुए साफ-सफाई का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही की लिखित सूचना निगम को दें, अन्यथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

बार-बार पत्राचार के बावजूद नहीं सुधरी आवासीय कालोनी की सफाई व्यवस्था

यहॉं उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम केरबा द्वारा निरंतर रूप से एसईसीएल प्रबंधन को अपनी आवासीय कालोनियों एवं आधिपत्य क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने, निर्धारित मानकों एवं माननीय एनजीटी के निर्देशों तथा ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुरूप साफ-सफाई कार्यो का संपादन कराने के निर्देश दिए जाते रहे हैं किन्तु इसके बावजूद भी इन आवासीय कालोनी व क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है।

निगम की स्वच्छता रैंकिंग को लग रहा पलीता

यहॉं उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न हुआ है, वहीं गारवेज फ्री सिटी-07 स्टार व ओ.डी.एफ.प्लस-प्लस आदि के संबंध में सर्वे का कार्य शीघ्र होना है, किन्तु एसईसीएल प्रबंधन की साफ-सफाई कार्यो के प्रति उदासीनता तथा उनकी आवासीय कालोनियों में लगने वाले कचरे के ढेर, कचरे से बजबजाती नालियॉं, शहर की स्वच्छता रैंकिंग पर पलीता लगा रही है, वहीं स्वच्छ कोरबा-स्वस्थ कोरबा-सुंंदर कोरबा के लिए किए जा रहे प्रयासों में अवरोधक का कार्य कर रही है।

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