अनूपपुर न्यायालय का फैसला: बहू की हत्या करने वाले सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा

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अनूपपुर21 मिनट पहले

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अपर एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर ने पारिवारिक विवाद के कारण बहू की हत्या करने वाले सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बच्चू लाल कचेर पिता स्व. लल्लीराम कचेर (70), मगनबाई पति बच्चूलाल कचेर (68) दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 13 पुरानी बस्ती, थाना कोतवाली अनूपपुर पर 5000-5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

8 फरवरी 2021 के शाम करीब 7 बजे के मध्य वार्ड क्रमांक 13 पुरानी बस्ती, अनूपपुर निवासी मृतका सुलोचना को पारिवारिक विवाद के कारण उसके सास-ससुर द्वारा उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर माचिस की तीली से जलाकर आग लगा दी। इसकी गुहार पर उसके पति व लड़के ने उसे बचाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसकी सूचना चिकित्सक द्वारा पुलिस को दी गई । इलाज में सुधार न होने पर उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे शहडोल और बाद में जबलपुर भेजा गया। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर लाइगंज थाने की पुलिस ने मर्ग कायम कर संबंधित भेजा गया।

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