Chhattisgarh

अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा से 3 कि.मी. परिधि तक संपूर्ण क्षेत्र को पुनः किया गया संरक्षित क्षेत्र घोषित

जांजगीर-चांपा 30 अप्रैल। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा जारी आदेशानुसार अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा (पावर प्लांट) जांजगीर-चांपा से 3 कि.मी. परिधि तक संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश 8 अप्रैल 2026 तक 1 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। उक्त आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

Related Articles

Back to top button