विक्रम विश्‍वविद्यालय: तीन साल पहले वेतन की अंतर की राशि का किया भुगतान, अब वसूली कर रहे

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उज्जैनएक घंटा पहले

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विक्रम विश्वविद्यालय में तीन साल पहले वेतन की अंतर की राशि के एरियर सहित भुगतान के मामले में अब वसूली के आदेश से स्थायी कर्मचारियों में नाराजगी है। - Dainik Bhaskar

विक्रम विश्वविद्यालय में तीन साल पहले वेतन की अंतर की राशि के एरियर सहित भुगतान के मामले में अब वसूली के आदेश से स्थायी कर्मचारियों में नाराजगी है।

विक्रम विश्वविद्यालय में तीन साल पहले वेतन की अंतर की राशि के एरियर सहित भुगतान के मामले में अब वसूली के आदेश से स्थायी कर्मचारियों में नाराजगी है। इस मामले को लेकर स्थायी कर्मचारियों ने विवि प्रशासन से गुहार लगाई है। मामले में कुलपति प्रो. अखिलेशकुमार पांडेय ने कर्मचारी हित में कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

मामला वर्ष 2018 का है। इसमें राज्य शासन के आदेश के बाद विक्रम विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 55 कर्मचारियों को स्थायी कर्मी करने के आदेश दिए थे। स्थायी कर्मी करने के आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करते हुए सितंबर 2016 से मई 2019 तक के वेतन की अंतर की राशि का एरियर सहित भुगतान किया गया था। उस समय भी ऑडिट होने के बाद ही स्थायी कर्मियों को भुगतान किया गया था।

चार साल बाद ऑडिट आपत्ति, अब वसूली
मामले में प्रशासन विभाग ने ऑडिट आपत्ति का हवाला देते हुए भुगतान की राशि की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। वसूली के लिए यह तर्क दिया जा रहा है जनवरी 2021 में शासन की ओर से जो आदेश दिया है, उसमें स्थायी कर्मियों को एरियर की राशि नहीं देने के आदेश दिए हैं। कर्मचारियों ने कुलपति के समक्ष कहा स्थायी कर्मियों को दी राशि एरियर की राशि नहीं हैं, बल्कि उनके चार वर्ष के वेतन की अंतर की राशि है।

मामले में कंफ्यूजन, कल दिखवाएंगे
मामले में कुलपति प्रो. पांडेय ने बताया कि वर्ष 2019 में स्थायी कर्मियों को वेतन के अंतर की राशि को एरियर के रूप में दिया गया था। इस मामले में कुछ कंफ्यूजन है। 14 नवंबर सोमवार को इस मामले को दिखवाया जाएगा।

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