हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉ. लोकेन्द्र कश्यप की सेवा बहाल, एनएचएम ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) छत्तीसगढ़ ने जिला अस्पताल जांजगीर में पदस्थ संविदा चिकित्सा विशेषज्ञ (एमडी मेडिसिन) डॉ. लोकेन्द्र कश्यप की सेवा पुनः बहाल करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार, कार्यालयीन पत्र क्रमांक 316 दिनांक 11 मई 2026 के माध्यम से डॉ. लोकेन्द्र कश्यप की संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी। इसके विरुद्ध उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय द्वारा 24 जून 2026 को पारित आदेश के पालन में एनएचएम ने 11 मई 2026 का सेवा समाप्ति आदेश निरस्त कर दिया है तथा डॉ. कश्यप को जिला अस्पताल जांजगीर में पुनः सेवा पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की है।

यह आदेश आयुक्त सह मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृति के बाद उप संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर-चांपा सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।




