Chhattisgarh

ओडिशा से अवैध धान लाकर खपाने की कोशिश नाकाम, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़, 21 दिसंबर। खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर लैलूंगा पुलिस ने ओडिशा राज्य से अवैध रूप से धान लाकर उसे छत्तीसगढ़ के किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्र में बेचने के प्रयास के मामले में सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस द्वारा दो बुलेरो पिकअप वाहनों से कुल 60 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 86 हजार रुपये बताई गई है।

यह मामला खाद्य विभाग लैलूंगा के खाद्य निरीक्षक खुशीराम नायक की रिपोर्ट के आधार पर सामने आया। उन्होंने बताया कि 16 और 17 दिसंबर 2025 की दरम्यानी रात DICCC रायगढ़ के संयुक्त दल द्वारा पाकरगांव–लैलूंगा मार्ग पर औचक निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान दो पिकअप वाहन क्रमांक OD15N 9399 और OD16N 3755 को रोका गया। जांच के दौरान दोनों वाहनों के चालक ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके और वाहनों में लोड धान के संबंध में भी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए।

पूछताछ में वाहन चालकों ने बताया कि वे ओडिशा राज्य से धान लेकर आए थे, जिसे शेखर जायसवाल और कृष्ण जायसवाल के कहने पर छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया जा रहा था। योजना यह थी कि धान को छत्तीसगढ़ के अन्य किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्र में बेचकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जाए।

जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि पिकअप वाहन क्रमांक OD16N 3755 को पूर्व में 10 दिसंबर 2025 को अवैध धान परिवहन के मामले में प्रभारी तहसीलदार द्वारा जब्त किया गया था, जिसे बाद में मुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद उसी वाहन का पुनः अवैध धान परिवहन में इस्तेमाल किया जाना गंभीर उल्लंघन पाया गया। यह पूरा मामला संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा राज्य में धान आयात को लेकर जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

खाद्य निरीक्षक के लिखित आवेदन पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 321/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 62 एवं 3(5) में प्रकरण दर्ज किया गया। थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ और मेमोरेंडम के आधार पर दोनों पिकअप वाहन और उनमें लोड 60-60 बोरी धान जब्त किया गया।

प्रकरण में आरोपी सुनील कुमार यादव पिता हेमसागर यादव उम्र 20 वर्ष निवासी जमुना थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ तथा निरंजन यादव पिता बालेश्वर यादव उम्र 20 वर्ष निवासी डोगादरहा थाना तुमला जिला जशपुर को विधिवत गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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