मुंगेली के पूर्व DEO एलपी डहीरे निलंबित, पेंशन प्रकरणों में लापरवाही और न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना पर गिरी गाज

बिलासपुर/मुंगेली, 03 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मुंगेली के पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एलपी डहीरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पेंशन प्रकरणों में लापरवाही, न्यायालयीन निर्देशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता को निलंबन का आधार बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, एलपी डहीरे वर्तमान में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ थे। वे पूर्व में मुंगेली जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में वे नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
आदेश में लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि एलपी डहीरे के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोपों के समर्थन में अभिकथन, अभिलेख और गवाहों की सूची सहित पूरा प्रकरण 15 दिनों के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में आरोप पत्र जारी किया जा सके।
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।




