मोबाइल लाया रिश्तों में खटास: पत्नी ने फोन रखा तो छोड़ दिया, सिर्फ पति से बात करने की शर्त पर कोर्ट में सुलह

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भोपाल15 मिनट पहले

भोपाल में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। 63 खण्डपीठों में 10 हजार 231 का निराकरण किया गया। अदालत में कई रोचक रोचक फैसले हुए। इसमें बैरागढ़ चीचली की दंपति का मामला बेहद रोचक रहा। जिसमें पति ने पत्नी को फोन रखने से मना किया, तो पत्नी ने अदालत में केस दर्ज करा दिया।

शनिवार को मामला लोक अदालत में रखा गया। फैमिली कोर्ट जज एसके जोशी ने दंपति की दलीलें सुनीं। पति ने कहा कि पत्नी फोन पर बात करती थी, इसलिए उससे अलग रहने का फैसला किया था। जबकि महिला का कहना था वो सिर्फ की-पैड फोन रखती है। इसके बावजूद उसका पति उसे फोन रखने की इजाजत नहीं देता। इस पर जज ने पति को समझाया कि फोन आज के समय में बहुत जरूरी है। तुम नौकरी करते हो, कुछ हो जाए तो पत्नी कैसे सूचना देगी। इस पर पति राजी हो गया।

शर्त रखी कि पत्नी सिर्फ मोबाइल से उससे ही बात करेगी। इस पर पत्नी भी राजी हो गई। पत्नी ने भी वादा किया कि मायके वालों का फोन भी पति के मोबाइल में आएगा। पति के फोन से ही वह बात करेगी। इस पर दोनों साथ रहने को राजी हो गए। कोर्ट ने दोनों का सम्मान किया। जानकारी के मुताबिक, 27 जुलाई को कोर्ट में इस दंपति का मामला पहुंचा था। दो पेशियों के बाद शनिवार को दोनों के बीच सुलह हो गई।

दोनों के 15 महीने की बेटी है। वह भी कोर्ट में माता-पिता के साथ थी। पति कपड़ों की दुकान में काम करता है, जबकि पत्नी गृहणी है। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गिरिबाला सिंह ने किया। न्यायालय के प्रवेश द्वार स्थित हॉल में केन्द्रीय जेल भोपाल में बंदियों द्वारा तैयार की गयी सामाग्री के स्टाल लगाये गए।

82 लाख रुपए क्षतिपूर्ति
लोक अदालत में न्यायाधीश अतुल सक्सेना के न्यायालय में बिलखिरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में मृतक के परिवार को 82 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया। मृतक की पत्नी ने कोर्ट को बताया था कि पति अकेले कमाने वाले थे। सड़क हादसे में उनकी मौत के बाद बच्चियों को वह कैसे पालेगी।

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