KORBA BREAKING: केपीएल संयंत्र परिसर अब संरक्षित क्षेत्र घोषित,कलेक्टर कोरबा ने आदेश जारी किया

कोरबा,09 अक्टूबर 2025।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा द्वारा कोरबा पावर लिमिटेड (केपीएल) संयंत्र, ग्राम पताढ़ी के अंदरूनी परिसर को संरक्षित (प्रतिषिद्ध) क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश 6 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया।
प्राधिकृत अधिकारी, कोरबा पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पत्र में बताया गया कि पताढ़ी स्थित ताप विद्युत गृह एवं उसके आसपास के ग्राम — पताढ़ी, पहंदा, खोड्डल, ढनढनी, सरगबुंदिया और कटबितला — समय-समय पर विभिन्न श्रमिक संगठनों के धरना-प्रदर्शन, चक्काजाम और तालाबंदी जैसी गतिविधियों से प्रभावित रहते हैं।
प्रशासन ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संयंत्र क्षेत्र को संवेदनशील घोषित करते हुए, विद्युत उत्पादन की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है।
अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 25, 26 एवं 28 तथा गोपनीय अधिनियम, 1923 की धारा 2(डी) के तहत यह घोषणा की है।
अब इस क्षेत्र में प्रवेश व गतिविधियों पर नियंत्रण रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है या प्रतिबंधित गतिविधि करता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 26 (3) एवं (4) के तहत कार्रवाई की जाएगी।




