बहन की टंगिया से हत्या करने वाले भाई को उम्रकैद, पत्नी को शराब पिलाने के विवाद में की थी हत्या, प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा का फैसला

कोरबा, 28 मार्च 2026।
जिले के कटघोरा न्यायालय ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में आरोपी भाई को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना पाली क्षेत्र का है, जिसमें आरोपी ने अपनी ही बहन की टंगिया से हत्या कर दी थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चैतराम पण्डो (36 वर्ष) निवासी तेलसरा ललमटिया, चौकी चैतमा, थाना पाली, जिला कोरबा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2022 के तहत धारा 302 भादवि का मामला दर्ज किया गया था।
घटना दिनांक 29 मई 2022 की है, जब आरोपी ने अपनी बहन गीता बाई पर यह आरोप लगाते हुए कि उसने उसकी पत्नी को शराब पिलाई, गुस्से में आकर टंगिया से उसके सिर और कनपटी पर वार कर दिया। गंभीर चोटों के कारण गीता बाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
मामले की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना अधिकारी नारायण प्रसाद लहरे (थाना पाली) द्वारा प्रकरण की गंभीरता से जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध किया।
प्रकरण की सुनवाई पश्चात् माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मधु तिवारी (कटघोरा न्यायालय) ने दिनांक 25 मार्च 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत दोषी करार दिया तथा उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।




