न्यायालय ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश: भाजपा नेता के बेटे ने 1 साल पहले कराई थी फर्जी रजिस्ट्री, पुलिस ने दर्ज नहीं किया था मामला

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टीकमगढ़8 घंटे पहले
फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में न्यायालय ने भाजपा नेता व पूर्व मंडी अध्यक्ष मनीराम तिवारी के बेटे अरविंद तिवारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले की शिकायत रामबाई पत्नी सीताराम यादव निवासी बड़ागांव खुर्द ने न्यायालय में की थी।
केस की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना पोर्ते ने फैसला सुनाया है। फैसले में अरविंद पिता मनीराम तिवारी, रहीस पिता मजीद खान और भुमानीदास पिता बदली अहिरवार के खिलाफ धारा 156 (3) में अनुसंधान कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के लिए देहात थाना प्रभारी को कहा है।
क्या है मामला
शिकायतकर्ता राम बाई यादव ने बताया कि 2 दिसंबर 2021 को अरविंद तिवारी सहित तीनों आरोपियों ने मेरे नाम का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर किसी अन्य महिला को रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाकर मेरी जमीन की रजिस्ट्री करा दी थी। आरोपियों ने मेरी खसरा नंबर 263/1 रकवा 2.363 आरे जमीन फर्जी तरीके से अरविंद पिता मनीराम तिवारी के नाम करा ली थी। इस फर्जीवाड़े में गवाही के तौर पर रहीस पिता मजीद खान और भुमानीदास पिता बदली अहिरवार ने अपने आधार कार्ड लगाए थे। फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी लगते ही राम बाई यादव ने परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके आधार पर तहसीलदार ने नामांतरण नहीं किया था। इसके अलावा पीड़ित पक्ष ने एसपी और देहात थाना पुलिस को एफआईआर के लिए आवेदन सौंपा था, लेकिन पुलिस ने राजनैतिक रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं की।
न्यायालय ने आदेश में क्या कहा
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नेत्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में अरविंद तिवारी, रईस खान और भुमानीदास अहिरवार को फर्जीवाड़े का दोषी मानते हुए देहात थाने को मामला दर्ज करने के लिए कहा है। न्यायालय ने इस मामले को आपराधिक पंजी और सीआईएस में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के लिए 10 नवंबर 2022 की तारीख निर्धारित की है।



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