नाबालिक बालिका से दैहिक शोषण करने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा – नाबालिक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने के आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर पास्को एक्ट के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर विगत दिवस पांच मार्च को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विवेक शुक्ला (आईपीएस ) के निर्देशन में अज्ञात आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना मिला कि आरोपी अजय कुमार सूर्यवंशी के द्वारा नाबालिक बालिका को अपने साथ फरीदाबाद , हरियाणा तरफ ले गया था और कुछ दिन साथ रखने के बाद अपने गांव अफ़रीद लेकर आया है।
सूचना मिलते ही तत्काल नवागढ़ पुलिस के द्वारा आरोपी के कब्जे अपहृता को बरामद किया गया। आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना और उनका दैहिक शोषण करना स्वीकार किया। प्रकरण में धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से नवागढ़ पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक111 /25 धारा 137(2) , 87, 64 (2) (एम) बीएनएस , 4 , 6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा , महिला प्रधान आरक्षक स्वाति गिरोलकर और आरक्षक चंद्रमणि कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
अजय कुमार सूर्यवंशी पिता शांति लाल सूर्यवंशी उम्र 24 वर्ष निवासी – अफरीद , थाना – सारागांव , जिला – जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)।