दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद: चार साल की मासूम को बनाया था शिकार, 50 हजार का जुर्माना लगाया

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बैतूल8 घंटे पहले
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चार साल की अबोध बालिका से दुष्कर्म करने वाले 28 वर्षीय आरोपी को भैसदेही की अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रु के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना दो साल पहले जुलाई 2020 की है।
अपर सत्र न्यायालय भैसदेही ने आरोपी गोलू उर्फ उमा शंकर अमरुते (28) – चिचोलीदाना , थाना- भैसदेही को धारा 376 ए० बी IPC और धारा 56 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। न्यायालय ने जुर्माना न चुका पाने की स्तिथि में आरोपी को 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास का दण्डादेश भी पारित किया है। अभियोजन के मुताबिक बालिका की माता ने 3 जुलाई 2020 को इस मामले की शिकायत की थी। आरोपी ने मासूम से दुष्कृत्य किया था। जिसकी तस्दीक करने बाद मासूम की मां ने डायल हैंड्रेड को काल कर घटना की जानकारी दी थी। उससे पहले उन्होंने आरोपी की मां को घटना के बारे में बताया तो वे उससे झगड़ने लगे थे। पुलिस ने इस मामले में जांच कर अदालत में प्रकरण पेश किया था।
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