जवाब मांगा: हाई कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब, पीएससी परीक्षा-2019 की पूरी चयन प्रक्रिया क्यों निरस्त की

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- High Court Asked For The Answer From The Commission, Why The Entire Selection Process Of PSC Exam 2019 Was Canceled
जबलपुरएक घंटा पहले
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- कोर्ट से माँग की गई है कि वर्ष 2019 की परीक्षा के बाद पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त करने की बजाय, कुछ उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाए
मप्र हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से पूछा है कि पीएससी परीक्षा 2019 की पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त क्यों किया? जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार व पीएससी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। जबलपुर, सागर, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना व प्रदेश के अन्य जिलों के उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर पीएससी के इस रवैये को अवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता आकाश लालवानी ने दलील दी कि पीएससी के उक्त आदेश से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साक्षात्कार के लिए तैयारी की है, अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी, जोकि पूरी तरह अनुचित है। वरिष्ठ अधिवक्ता नागरथ ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2011, 2013 व 2015 में कोर्ट से परीक्षा की पात्रता पाए उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की गई हैं। कोर्ट से माँग की गई है कि वर्ष 2019 की परीक्षा के बाद पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त करने की बजाय, कुछ उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाए।
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