Chhattisgarh

चाकू से गंभीर चोट पहुंचाने के दो आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बलौदाबाजार भाटापारा – अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट कर धारदार चाकू से गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो आरोपियों को भाटापारा शहर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 12 फरवरी को प्रार्थी शेखर जयसवाल निवासी ग्राम गुमा द्वारा थाना भाटापारा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह अपने मित्र गोपाल वर्मा के साथ सिद्धबाबा शराब भट्टी शराब खरीदने गये हुये थे। इस दौरान दुकान में बहुत भीड़ था , इसी बीच सायं लगभग सवा चार बजे आरोपियों द्वारा वहां आकर प्रार्थी के मित्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। प्रार्थी पक्ष द्वारा मना करने पर आरोपियों द्वारा अश्लील गाली-गलौच करते हुये प्रार्थी के मित्र गोपाल वर्मा को जान से मारने की धमकी देकर धारदार चाकू से वारकर गंभीर चोट पहुंचाया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 85/2025 धारा 296 , 109 , 3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा शराब दुकान में प्रार्थी पक्ष के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करना एवं धारदार चाकू से वारकर गंभीर चोंट पहुंचाना स्वीकार किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में भाटापारा शहर पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण –

अविनाश रात्रे उम्र 21 वर्ष निवासी – बुनियाद नगर भनपुरी , थाना – खमतराई , जिला रायपुर और ओमप्रकाश गेंदले निवासी – पेंण्ड्री , थाना – भाटापारा ग्रामीण , जिला – बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)

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