Chhattisgarh

गला दबाकर प्रेमिका की हत्या करने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

सक्ती – दो लोगों से संबंध रखने की बात से नाराज होकर गला दबाकर अपने प्रेमिका की हत्या करने के आरोपी को सक्ती पुलिस ने चंद घंटों में ही विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


सक्ती पुलिस थाना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुये अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनीष कुंवर ने बताया कि गत दिवस 26 जनवरी को थाना सक्ती को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम जाजंग भाठापारा के बाबूलाल सिदार के घर के बाड़ी के पैरावट के पास एक युवती की अर्धनग्न हालत मे लाश मिली है। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे.), ने मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हरीश यादव (रापुसे.) , डीएसपी मुख्यालय श्रीमति अंजली गुप्ता एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रापुसे.) को निदेर्शित कर थाना सक्ती प्रभारी , सायबर सेल प्रभारी , मालखरौदा प्रभारी , बाराद्वार प्रभारी की अलग अलग टीम बनाकर आरोपी पता तलाश हेतु लगाया था तथा जांजगीर से फोरेसिंक टीम को बुलाकर जांच मे लिया गया था। मृतिका की पहचान किया गया। मौके पर लकेश्वर सिदार पिता संतराम सिदार उम्र 24 वर्ष निवासी जाजंग भाठापारा की सूचना पर मर्ग कायम कर मर्ग जांच प्रारंभ कर घटनास्थल निरीक्षण , शव का निरीक्षण मृतिका के परिजनो एवं गवाहो के कथन एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 103(1) बीएनएस अपराध आरोपी रेशम लाल सिदार के द्वारा घटित करना पाये जाने से थाना सक्ती मे अपराध क्रमांक 33/2025 धारा 103(1) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन तथा आरोपी को हिकमा तमली एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 25 जनवरी की रात्रि में लगभग ग्यारह बजे मोबाईल के माध्यम से मेरे पड़ोस मे रहने वाली मृतिका से बातचीत हुई तो अपने साथी रामेश्वर पटेल को बताया कि मैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिये उसके घर जा रहा हूं। फिर मै उससे मिलने के लिये उसके घर उसके बाड़ी के पीछे से उसके घर के छत में गया और दोेनो के सहमति से शारीरिक संबंध बनाये। फिर मृतिका अपने मोबाईल से मुकेश से बात करते – करते नीचे उतरते समय सीढ़ी से गिरी तो उसके माथे मे चोट लगा। मृतिका मुझे बोली कि तुम जल्दी चले जाओ मुकेश आ रहा है , तो मैं मृतिका के घर के बाड़ी के दीवाल को फांदकर बाबूलाल के बाड़ी मे पहुंचा। मेरे पीछे पीछे वह भी दीवाल को फांदकर आ गई। दीवाल को फांदते समय मेरे पाकिट मे रखा चार सौ दस रूपये वहीं पर गिर गया था। बाबूलाल के बाड़ी में फिर से हम दोनो शारीरिक संबंध बनाये। इसी बीच मै मृतिका को बोला कि तू मुकेश को छोड़ दे तो वह बोलने लगी कि मैं तुम दोनो के साथ संबंध रखूंगी और मेरे द्वारा मना करने पर वह गुस्से मे आकर मेरे गले एवं गाल कोे नाखून से नोंचकर तीन – चार तमाचा मार दी। तब मैं गुस्से मे आकर उसके गला को दबा दिया , जिससे उसका जीभ बाहर निकल गया और वह मर गई। इससे घबराकर मैं उसके लाश को खींचकर थोड़ी दूर मे रखे पैरावट के पास रखकर बाबूलाल के बाड़ी से रोड की ओर बाहर निकला , तो रोड में मुकेश और लोचन खड़े थे। कुछ देर बाद मै बाड़ी के पीछे तरफ से जाकर मृतिका के उतारे लेगिस एवं मोबाईल को अपने साथ ले जाकर लेगिस एवं मोबाईल को छिपाकर रखा था , जिसे आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर विधिवत जप्त किया गया है। आरोपी का कृत्य सदर धारा 103(1) बीएनएस का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से थाना सक्ती पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

उक्त कार्यवाही मे डीएसपी मुख्यालय श्रीमति अंजली गुप्ता एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रापुसे.) , थाना प्रभारी सक्ती बृजेश तिवारी , सउनि लालाराम खूंटे , रामकुमार रात्रे , एन्थोनी एक्का , प्रधान आरक्षक शब्बीर मेमन , संजू शर्मा , जीत जाटवर , आरक्षक यादराम चंद्रा , अक्षय सिदार , राधेश्याम लहरे , प्रमोद खाखा , गौरसिंह कंवर , विनोद कटकवार , डोरीलाल कटकवार , घनश्याम टंडन , महिला आरक्षक दिब्यांशा गोंड , सायबर सेल प्रभारी अमित सिंह , प्रधान आरक्षक प्रेमनारायण राठौर , आरक्षक नरेश चंद्रा , जितेंद्र कंवर , खगेश राठौर , मालखरौदा प्रभारी सतरूपा तारम , प्रधान आरक्षक दामोदर जायसवाल , बाराद्वार प्रभारी अनवर अली , आरक्षक योगेश राठौर , गौतम तेंदुलकर का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी –

रेशम लाल सिदार पिता धनेश्वर सिदार उम्र 26 वर्ष निवासी – जाजंग , थाना – सक्ती , जिला – सक्ती (छत्तीसगढ़)।

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