कोरबा में घरेलू विवाद में ग्रामीण की हत्या, पिता-पुत्र पर आरोप

प्रधानमंत्री आवास में दरवाजा लगाने को लेकर हुआ था विवाद, तीर-धनुष और सब्बल से हमले का आरोप; श्यांग पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के श्यांग थाना क्षेत्र के ग्राम सिमगेंदा में घरेलू विवाद के दौरान एक ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक रामदुलार कोरवा का शव घर के सामने खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक की पत्नी बुधवारी कोरवा ने अपने ससुर नंदू कोरवा और देवर अघन कोरवा पर तीर-धनुष और सब्बल से हमला कर उसके पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना की वजह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान में दरवाजा लगाने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी हुई थी, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि इसी विवाद के चलते रामदुलार कोरवा पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की पत्नी बुधवारी कोरवा ने श्यांग थाने में घटना की सूचना दी। उसके मुताबिक, रात में घरेलू विवाद के दौरान अघन कोरवा और नंदू कोरवा ने उसके पति पर हमला किया और इसके बाद मौके से फरार हो गए। सुबह परिजनों ने घर के सामने रामदुलार का शव पड़ा देखा। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलने पर श्यांग पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर घटना के कारणों की जांच शुरू की।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के अनुसार, प्रारंभिक जांच और पूछताछ में सामने आया कि घर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। दरवाजा लगाने की बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर अघन सिंह कोरवा ने रामदुलार पर तीर-धनुष से हमला किया। तीर लगने से रामदुलार जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसके पिता नंदू कोरवा ने कथित तौर पर पास में रखे सब्बल से उसके सिर पर कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण रामदुलार की मौत हो गई।
पुलिस ने अघन कोरवा (22) और नंदू कोरवा (65), दोनों निवासी ग्राम सिमकेंदा सिरकी डुगरू, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।




