दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद: नाबालिग का अपहरण कर शादी की, पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म; पांच साल बाद सजा

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बैतूल8 घंटे पहले
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बैतूल जिले में 13 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। पाक्सो कोर्ट ने इस मामले में अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय बैतूल ने अनुसूचित जनजाति की 13 वर्षीया पीड़िता को बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी लवकेश उर्फ लोकेश (25), निवासी भैंसदेही थाना क्षेत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 8000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह था मामला
पीड़िता के पिता ने पांच साल पहले 29 दिसंबर 2017 को मोहदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 दिसंबर को उसके घर पर कार्यक्रम था। रात करीब 1 बजे तक उसकी लड़की पीड़िता घर पर ही थी। उसके बाद वह घर पर नहीं मिली। अगले दिन सुबह गांव, रिश्तेदारी में तलाश किया, परंतु पीड़िता नहीं मिली। उसे शंका है कि गांव का लोकेश पिता छन्नू चौहान उसकी लड़की को बहला फुसला कर ले गया है। विवेचना के दौरान करीब एक साल बाद 22 दिसंबर 2018 को पीड़िता को दस्तयाब कर लिया।
नागपुर ले जाकर बनाए संबंध
पीड़िता ने बताया कि वह एक वर्ष पूर्व आरोपी लोकेश के साथ ग्राम बेला चली गई थी। वहां से आरोपी पीड़िता को नागपुर ले गया था। वह आरोपी के साथ पत्नी बनकर रही और उसकी मर्जी से उसने शारीरिक संबंध बनाए, जिससे उसे एक लड़की हुई। प्रकरण में डीएनए जांच के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया।
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